India's Best Distributorship Coin Club. Serving Best areas of Business

Terms And Condition Hindi

1. एकीकृत कृषि, डेयरी, ऊर्जा एवं भूमि विकास कार्यक्रम भारतीय पशुपालन निगम द्धारा संचालित 100 मिलियन वर्चुअल कॉइन क्लब है।

2. क्लब में किसी भी व्यक्ति, संगठन, फर्म, कंपनी द्धारा हिस्सेदारी और भागीदारी के लिए आवेदन किया जा सकता है।

3. वितरक बनने की योग्यता:

1) व्यक्ति के लिए:

  • 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति वितरक बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • कंपनी को आवेदन स्वीकार करना है या अस्वीकार करना यह तय करने का पूर्ण विवेकाधिकार है।
  • कंपनी का वितरक एजेंट, प्रतिनिधि या कर्मचारी नहीं है।
  • 2) कानूनी संस्थाएं (जैसे पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कंपनी, सोसाइटी और ट्रस्ट)

  • उपरोक्त में पंजीकरण कानूनी इकाई के नाम पर होगा।
  • संस्था/निगमन के प्रमाण पत्र के साथ संविधान, विलेख, संघ के लेखों की एक प्रति और पैन कार्ड आवेदन पत्र के साथ जमा किया जाना चाहिए।
  • संस्था के गठन में कोई भी परिवर्तन निगम को सूचित किया जाना होगा और नए / अद्यतन संविधान के साथ एक नया आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। निगम ऐसे पंजीकरण से इंकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
  • निगम आवेदक संस्था के अधिकृत व्यक्ति अथवा अधिकारी से ही आगे का संवाद करेगी।
  • आवेदक संस्था के विघटन/समापन/दिवालियापन के मामले में, पात्रता/बकाया, यदि कोई हो, निगम को स्वीकार्य प्रमाण प्रस्तुत करने पर उत्तराधिकारी इकाई को जारी किया जाएगा। इस संबंध में दावा (दावों) को विघटन / समापन या दिवाला की घोषणा की घटना से 90 दिनों के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  • इस सम्बन्ध में भारतीय कंपनी अधिनियम 1956/भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के नियम एवं अन्य लागु अधिनियम के नियम आवेदक कंपनी/संस्था पर लागु व स्वीकार्य होंगे।
  • 4. क्लब में हिस्सेदारी और भागीदारी के लिए क्लब की डिस्ट्रीब्यूटरशिप में सशुल्क पंजीकरण आवश्यक है।

    5. क्लब की सशुल्क डिस्ट्रीब्यूटरशिप की चार श्रेणियां डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज़ हैं।

    6. क्लब डिस्ट्रीब्यूटरशिप की प्रत्येक श्रेणी में हिस्सेदारी और भागीदारी के लिए पृथक नियम एवं शर्तें हैं।

    7. क्लब की प्रत्यके श्रेणी में सुरक्षा राशि जमा करने के समय निगम एवं डिस्ट्रीब्यूटर के मध्य एक घोषणा/शपथ पत्र हस्ताक्षरित किया जायेगा।

    8. एक डिस्ट्रीब्यूटर निम्न कार्य नहीं करेगा

  • निगम के नाम पर या निगम की ओर से कोई देनदारी या कर्ज लेना।
  • निगम के नाम पर कोई अनुबंध दर्ज करना, संशोधित करना या बदलाव करना।
  • निगम के साथ प्रतिस्पर्धा में किसी भी व्यापार, व्यवसाय या पेशे में किसी अन्य उत्पाद/माल की बिक्री के लिए स्वयं को शामिल करना या प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से दिलचस्पी दिखाना।
  • 9. सुरक्षा/निवेश राशि जमा करने का तरीका व अन्य नियम:

  • इनफाडेल कार्यक्रम में सुरक्षा/निवेश राशि वर्चुअल कॉइन इनफाडेल कॉइन के माध्यम से जमा की जायेगी।
  • प्रत्येक श्रेणी में सुरक्षा/निवेश राशि जमा करने के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम कॉइन खरीदने की सीमा तय की गयी है।
  • इनफाडेल एक वर्चुअल कॉइन का मूल्य एक डॉलर के बराबर होगा।
  • किसी भी श्रेणी में सुरक्षा/निवेश राशि जमा करने से पहले पंजीकरण अनिवार्य है।
  • पंजीकरण सशुल्क होगा व दिये गये समय में करना आवश्यक है। अन्तिम दिनांक के बाद किये गये पंजीकरण अवैध होंगे व मान्य नहीं होंगे। पंजीकरण शुल्क अप्रतिदेय है।
  • पंजीकरण के बाद आवेदक को तय समय में स्वयं के विवेक से किसी भी एक श्रेणी में सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। तय समय में सुरक्षा राशि जमा नहीं करने व अन्य निर्देशित आवश्यक कार्य नहीं करने पर पंजीयन निरस्त कर पंजीयन शुल्क नहीं लौटाया जायेगा।
  • प्रत्येक श्रेणी में सुरक्षा/निवेश राशि जमा (Coin) करने और डिस्ट्रीब्यूटर (वितरक) बनने की एक सीमा है , उसके बाद उस श्रेणी में कोई भी आवेदक निवेश नहीं कर पायेगा। अतः इच्छुक व्यक्ति/संस्था अंतिम दिनांक से पहले ही सुरक्षा राशि व अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करवा दे।
  • निगम के पास किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर (डिस्ट्रीब्यूटर) का पंजीयन निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
  • निगम द्वारा पंजीयन निरस्त करने की स्थिति में पंजीयन राशि नहीं लौटाई जायेगी व किये गए निवेश पर नियमानुसार पंजीयन निरस्त करने की दिनांक तक बने लाभ (Calculated Benefits) व मूल सुरक्षा राशि लौटा दी जायेगी।
  • निगम द्वारा कोई भी आवेदन निरस्त करने की स्थिति में आवेदक की राशि व अन्य लाभों का भुगतान आवेदन निरस्त करने की दिनांक से 120 दिन के भीतर ऑनलाइन अथवा चैक के माध्यम से किया जायेगा।
  • चूकि निगम के एक INFADEL Coin की कीमत (USD $) के समकक्ष है। अतः मूल सुरक्षा राशि की गणना इस प्रकार की जायेगी –
  • प्रत्येक एक दिन (24 hrs) में USD $ का एक निम्न व एक उच्च स्तर होता है। व पूरे समय में USD $ के भाव भारतीय रुपये INR के मुकाबले बदलता रहता है अतः आवेदक द्वारा जिस भारतीय मानक समय में सुरक्षा राशि का भुगतान किया जायेगा, उस समय के USD $ के भाव के अनुसार सुरक्षा राशि की गणना की जायेगी व आगे के सभी लाभ (ब्याज राशि , बोनस राशि व अन्य लाभ ) का भुगतान उसी राशि को आधार मानते हुये किया जायेगा।
  • प्रत्येक श्रेणी में सुरक्षा राशि का एक लॉक इन समय (Look In Period) है इस समय से पहले व दौरान डिस्ट्रीब्यूटर सुरक्षा राशि को withdraw (वापस निकालना) नहीं कर पायेगा , यदि कोई डिस्ट्रीब्यूटर लॉक इन से पहले व इसके दौरान राशि को withdraw करता है तो निगम द्वारा उसकी डिस्ट्रीब्यूटर निरस्त कर दी जायेगी व निवेश /सुरक्षा राशि पर कोई भी लाभ (ब्याज ,बोनस व अन्य ) नहीं दिया जायेगा। इस स्थिति में डिस्ट्रीब्यूटर की मूल सुरक्षा राशि पर पेन्लटी स्वरुप 30% कटौती कर तय समय में (120 दिनों में) भुगतान किया जायेगा।
  • डिस्ट्रीब्यूटर श्रेणी एवं नियम

    डायमंड श्रेणी (Diamond)

    पात्रता : इस श्रेणी में केवल कम्पनी (सरकारी व गैर सरकारी), संस्था, ट्रस्ट , फर्म , LLP व अन्य क़ानूनी इकाईया ही आवेदन कर सकती है। व्यक्ति विशेष इस श्रेणी में आवेदन का पात्र नहीं होगा।

    सुरक्षा राशि - न्यूनतम 1 करोड़ से अधिकतम 10 करोड़

    लॉक इन पीरियड (Lock in Period) : इस श्रेणी में सुरक्षा राशि का Lock in Period पांच वर्ष का है। पांच वर्ष से पूर्व डिस्ट्रीब्यूटर द्धारा सुरक्षा राशि को वापस नहीं लिया जा सकेगा।

    वार्षिक ब्याज : सुरक्षा निवेश राशि पर 4. 50 % वार्षिक दर से ब्याज देय होगा।

    डिस्ट्रीब्यूटर अधिकतम संख्या : इस श्रेणी में डिस्ट्रीब्यूटर बनने की अधिकतम संख्या 100 है, इतने डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद इस श्रेणी में कोई भी आवेदन नहीं कर पायेगा।

    गोल्ड श्रेणी (Gold)

    पात्रता: इस श्रेणी में केवल व्यक्ति विशेष ही आवेदन का पात्र होगा

    सुरक्षा राशि : डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए न्यूनतम 25 लाख और अधिकतम >1 करोड़ तक की राशि जमा करवानी होगी।

    लॉक इन पीरियड (Lock in Period) : इस श्रेणी में सुरक्षा राशि का Lock in Period पांच वर्ष का है।

    वार्षिक ब्याज : सुरक्षा राशि पर 5.00 % वार्षिक दर से ब्याज देय होगा।

    डिस्ट्रीब्यूटर अधिकतम संख्या : इस श्रेणी में डिस्ट्रीब्यूटर बनने की अधिकतम संख्या 400 है, इतने डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद इस श्रेणी में कोई भी आवेदन नहीं कर पायेगा।

    सिल्वर श्रेणी (Silver)

    पात्रता: इस श्रेणी में केवल व्यक्ति विशेष ही आवेदन का पात्र होगा

    सुरक्षा राशि : डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए न्यूनतम 5 लाख और अधिकतम >25 लाख तक की राशि जमा करवानी होगी।

    लॉक इन पीरियड (Lock in Period) : इस श्रेणी में सुरक्षा राशि का Lock in Period चार वर्ष का है।

    वार्षिक ब्याज : सुरक्षा राशि पर 6.00 % वार्षिक दर से ब्याज देय होगा।

    डिस्ट्रीब्यूटर अधिकतम संख्या : इस श्रेणी में डिस्ट्रीब्यूटर बनने की अधिकतम संख्या 2,000 है, इतने डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद इस श्रेणी में कोई भी आवेदन नहीं कर पायेगा।

    ब्रॉन्ज श्रेणी (Bronze)

    पात्रता: इस श्रेणी में केवल व्यक्ति विशेष ही आवेदन का पात्र होगा

    सुरक्षा राशि : डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए न्यूनतम 1 लाख और अधिकतम >5 लाख तक की राशि जमा करवानी होगी।

    लॉक इन पीरियड (Lock in Period) : इस श्रेणी में सुरक्षा राशि का Lock in Period तीन वर्ष का है।

    वार्षिक ब्याज : सुरक्षा राशि पर 7.00 % वार्षिक दर से ब्याज देय होगा।

    डिस्ट्रीब्यूटर अधिकतम संख्या : इस श्रेणी में डिस्ट्रीब्यूटर बनने की अधिकतम संख्या 10,000 है, इतने डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद इस श्रेणी में कोई भी आवेदन नहीं कर पायेगा।

    वितरक (Distributor) को मिलने वाले लाभ और आय:

    सुरक्षा राशि में बढ़ोतरी: डिस्ट्रीब्यूटर द्धारा किसी भी श्रेणी में आवेदन के लिए एक राशि जमा करनी होती है, यह सुरक्षा राशि इनफाडेल क्लब के कॉइन को खरीद के माध्यम से की जाती है। एक इनफाडेल कॉइन की कीमत एक USD(यूएस डॉलर) के बराबर है, डिस्ट्रीब्यूटर द्धारा जिस समय भी राशि जमा की जाती है उस समय के यूएस डॉलर के भाव के बराबर भारतीय रूपये में वह राशि जमा करता है। USD (यूएस डॉलर) के भावों में ज्यादातर बढ़ोतरी देखी जाती है। प्रत्येक श्रेणी में राशि का एक लॉक इन पीरियड है उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूटर राशि को जब भी वापस लेता है या निकलता है तो सुरक्षा राशि उस दिन के डॉलर के भाव* के बराबर होगी।

    *विशेष: सुरक्षा राशि की गणना यूएस डॉलर के दिन के निम्नतम स्तर के भाव के अनुसार होगी।

    कॉइन की खरीद पर प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर को एक डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जायेगा।

    2. ब्याज राशि: प्रत्येक श्रेणी में डिस्ट्रीब्यूटर को मूल सुरक्षा/निवेश राशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज देय होगा। प्रत्येक श्रेणी में मूल सुरक्षा/ निवेश राशि पर अलग अलग वार्षिक ब्याज दर देय है।

    3. मार्जिन/डिस्काउंट पर निगम के उत्पाद उपलब्ध: सुरक्षा/निवेश राशि जमा के एवज में निगम द्धारा डिस्ट्रीब्यूटर को एक निश्चित मार्जिन/डिस्काउंट पर निगम के उत्पाद उपलब्ध करवाए जायेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर द्धारा सभी उत्पादों के विक्रय पर अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। नियमानुसार एक वार्षिक निश्चित विक्रय पर डिस्ट्रीब्यूटर को अन्य लाभ भी दिए जाते है।

    बोनस: निगम द्धारा बोनस लाभ भी डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जायेगा। बोनस भुगतान निगम के इनफाडेल प्रोजेक्ट की कार्य और ग्रोथ पर निर्भर करता है। निगम द्धारा प्रोजेक्ट की सफलता पर डिस्ट्रीब्यूटर को बोनस का लाभ दिया जायेगा। बोनस का भुगतान नकद राशि अथवा इनफाडेल कॉइन देकर किया जायेगा।

    5. रेफेरल कोड: प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर का एक यूनिक रेफरल कोड जारी किया जायेगा। यदि किसी डिस्ट्रीब्यूटर द्धारा अपने रेफरल से किसी अन्य व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलवाई जाती है तो निगम द्धारा रेफरल वाले डिस्ट्रीब्यूटर को लाभ के रूप में इनफाडेल कॉइन दिए जायेंगे। कितनी राशि पर कितने रेफरल कॉइन मिलेंगे वह नीचे दी गयी सारणी में दर्शाया गया है:

    क्र.स. डिस्ट्रीब्यूटरशिप राशि कितने रेफरल कॉइन मिलेंगे
    1. 100,0000 रूपये तक 5 कॉइन
    2. >100,000 से 200,000 तक 10 कॉइन
    3. >200,000 से 300,000 तक 15 कॉइन
    4. >300,000 से 400,000 तक 20 कॉइन
    5. >400,000 से 500,000 तक 25 कॉइन
    इसी प्रकार प्रत्येक एक लाख की बढ़ोतरी पर 5 कॉइन बढ़ते जायेंगे। प्रत्येक एक कॉइन का मूल्य एक US डॉलर के बराबर होगा।

    6. "अपना बाजार" पर नि:शुल्क पंजीयन: निगम के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म "अपना बाजार" पर डिस्ट्रीब्यूटर अपना पंजीयन नि:शुल्क करवा पायेगा। डिस्ट्रीब्यूटर "अपना बाजार" के माध्यम से उत्पादों का ऑनलाइन विक्रय एवं प्रचार कर पाएगा।

    प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर को निगम के स्वामित्व वाले ई कॉमर्स पोर्टल अपना बाजार पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। अपना बाजार पर विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न उत्पाद उपलब्ध हैं। प्रत्येक डिस्ट्रीब्युटर को उन सभी उपलब्ध उत्पादों में से विक्रय के लिए कई उत्पाद चयनित करने होंगे। निगम द्धारा डिस्ट्रीब्यूटर को उत्पाद चयन के लिए सुझाव भेजे जायेंगे।

    श्रेणी अनुसार डिस्ट्रीब्यूटर को अपना बाजार पर उत्पाद विक्रय से निम्न अनुसार कमीशन देय होगा :

    क्र.स. श्रेणी का नाम कमीशन देय (प्रतिशत में)
    1. डायमंड 20
    2. गोल्ड 18
    3. सिल्वर 12
    4. ब्रॉन्ज़ 7

    एकीकृत कृषि, डेयरी, ऊर्जा एवं भूमि विकास कार्यक्रम भारतीय पशुपालन निगम द्धारा संचालित 100 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर वर्चुअल कॉइन क्लब है। सम्पूर्ण परियोजना में न्यूनतम सुरक्षा राशि का कैप (कैपिटलाइजेशन) 100 करोड़ है। यह लक्ष्य निगम द्धारा डिस्ट्रीब्यूटरशिप हेतु आवेदन शुरू होने के 6 माह के भीतर पूरा करना है।निगम द्धारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए बेहतर संसाधनों एवं प्रचार प्रसार का उपयोग किया जायेगा। तय समय तक निगम द्धारा परियोजना का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जाता है तो निगम द्धारा सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को उनके द्धारा जमा करवाई गयी मूल सुरक्षा राशि 6 माह पश्चात बिना किसी लाभ के वापस कर दी जाएगी।

    प्रचार, विज्ञापन, बिक्री और विपणन नीति:

    निगम ने अपने उत्पादों के प्रचार, विज्ञापन, बिक्री और विपणन के लिए अपनी नीति विकसित की है और उसका पालन करती है। सभी डिस्ट्रीब्यूटरों को समान नीति का पालन करना होगा । किसी भी परिस्थिति में, डिस्ट्रीब्यूटरों को नीतियों में परिवर्तन या निर्माण करने की अनुमति नहीं है। हालांकि, डिस्ट्रीब्यूटर द्धारा अगर किसी विक्रय के लिए उपरोक्त में कोई भी कार्य करना है तो डिस्ट्रीब्यूटर द्धारा निगम कार्यालय में इसकी सूचना देकर अनुमति प्राप्त करनी होगी, अनुमति मिलने के पश्चात ही डिस्ट्रीब्यूटर उस नीति के अनुसार उत्पादों का प्रचार, विज्ञापन, बिक्री और विपणन कर सकेगा। निगम अपने उत्पादों को थोक या खुदरा दुकानों में संग्रहीत, प्रदर्शित या बेचने की अनुमति नहीं देती है। यदि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर द्धारा ऐसा होना पाया जाता है तो उस से अपेक्षा की जाती है कि वो उसके बारें में निगम कार्यालय में सूचना दे।

    निगम के डिस्ट्रीब्यूटरों और कर्मचारियों के बीच निगम के उत्पादों की बिक्री और खरीद की अनुमति नहीं है। ऐसे मामलों का पता चलने पर इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम द्वारा निर्धारित और कार्यान्वित मूल्य के अलावा अन्य मूल्य पर उत्पादों की बिक्री सख्त वर्जित है। अन्य डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए या निर्धारित मूल्य के अलावा अन्य कीमतों पर उत्पादों की बिक्री के कृत्यों को गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसे मामलों में निगम ऐसे कृत्य के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) की डिस्ट्रीब्यूटरशिप को समाप्त कर सकती है और उनकी सुरक्षा/ निवेश राशि एवं अन्य लाभों को जब्त कर सकती है। डिस्ट्रीब्यूटरों को अपने स्वयं के प्रचार करने की अनुमति नहीं है जब तक कि उनके पास इसके लिए निगम से लिखित अनुमति न हो। निगम अपने उत्पादों के विपणन और बिक्री के लिए उत्पाद जानकारी, योजना और उससे संबंधित साहित्य को डिजाइन, प्रिंट, प्रकाशित और प्रसारित करती है।

    विशेष परिस्थितियों में, निगम डिस्ट्रीब्यूटरों को अनुकूलित साहित्य और/या विज्ञापन बनाने की अनुमति दे सकती है। हालांकि, इस उद्देश्य के लिए इच्छुक डिस्ट्रीब्यूटरों को निगम की अनुमति के लिए अग्रिम रूप से एक विस्तृत योजना प्रस्तुत करनी होगी। जब तक निगम द्वारा लिखित स्वीकृति नहीं दी जाती है, तब तक डिस्ट्रीब्यूटर उस नीति के अनुसार उत्पादों का प्रचार, विज्ञापन, बिक्री और विपणन नहीं कर सकेगा।

    डिस्ट्रीब्यूटरशिप की समाप्ति पर ,डिस्ट्रीब्यूटर निगम के सभी संकेतों, लोगो और/या किसी भी अन्य अभ्यावेदन को हटा देगा और बंद कर देगा और निगम के किसी भी नाम, संकेत, लेबल, स्टेशनरी, उत्पाद का नाम, कॉपीराइट, डिज़ाइन और/या किसी भी निगम से संबंधित किसी भी मुद्रित सामग्री का उपयोग नहीं करेगा। यदि उपरोक्त शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो निगम ऐसा करने वाले डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकता है एवं भविष्य में वह डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी माध्यम से निगम से नहीं जुड़ पायेगा।

    डिस्ट्रीब्यूटर को निगम के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म "अपना बाजार" पर पंजीयन करवाना आवश्यक होगा, डिस्ट्रीब्यूटर "अपना बाजार" के माध्यम से उत्पादों का ऑनलाइन विक्रय एवं प्रचार कर पाएगा। यदि डिस्ट्रीब्यूटर किसी अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उत्पाद बेच रहा है या बिक्री के लिए पेशकश कर रहा है, तो ऐसी गतिविधियों को करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को निगम से पूर्व लिखित सहमति लेनी होगी।

    रिपोर्टिंग नीति

    निगम के सामान्य व्यापार नियमों के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटर को निगम द्धारा नियुक्त किये गए कर्मचारी/अधिकारी को कार्य एवं अन्य सम्बन्ध में रिपोर्ट करना होता है, रिपोर्टिंग अधिकांशत: लिखित माध्यम से ही की जाती है। रिपोर्टिंग के संबंध में अगर निगम द्धारा कोई फॉर्मेट एवं निर्देश दिए गए हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर को उन्ही फॉर्मेट एवं निर्देश के अनुसार रिपोर्ट करना होगा। साथ ही रिपोर्टिंग का समय तय है तो डिस्ट्रीब्यूटर को दिए गए समय में ही रिपोर्ट करना होगा। दिए गए निर्देशानुसार रिपोर्ट नहीं करने पर डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने वाले लाभों से वंचित किया जा सकेगा।

    डिस्ट्रीब्यूटर द्धारा नियमों के उल्लंघन के मामलों से निपटने की प्रक्रिया

    निगम द्धारा उपरोक्त सम्बन्ध में नियम और मार्गदर्शन नोट बनाया है साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर को नियमों के पालना के संबंध में सलाह देती है। निगम द्धारा नियमों और विनियमों के उल्लंघन करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर एवं इसमें शामिल डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ भी उचित कार्रवाई करेगी। किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाता है:

    1. निगम की किसी भी नीतियों/नियमों और विनियमों के उल्लंघन के बारे में जानने पर तुरंत शिकायत दर्ज की जाती है। शिकायत कथित उल्लंघन का विवरण देकर लिखित रूप में दी जानी चाहिए, साथ ही उसे शिकायत के बारे में सम्बंधित कर्मचारी/अधिकारी(निगम) को सूचित करना चाहिए।
    2. शिकायत प्राप्त होने पर, निगम तुरंत संबंधित डिस्ट्रीब्यूटर को सूचित करेगी, और अपने मामले को स्पष्ट करने के अवसर के रूप में त्वरित प्रतिक्रिया का अनुरोध करेगी। निगम उपयुक्त मामलों में स्वत: संज्ञान लेकर ऐसी कार्रवाई कर सकती है।
    3. अपर्याप्त जानकारी के मामले में, निगम किसी भी पक्ष से अधिक विवरण के लिए अनुरोध कर सकती है।
    4. यदि निगम को विश्वास है कि सामान्य स्थिति बहाल करने का एकमात्र तरीका डिस्ट्रीब्यूटरशिप को निलंबित या समाप्त करना है, तो वह संबंधित डिस्ट्रीब्यूटर को एक पत्र लिखकर अपने निर्णय से अवगत कराएगी। पत्र को निगम के डेटाबेस में सूचीबद्ध डिस्ट्रीब्यूटर के अंतिम ज्ञात पते पर पंजीकृत मेल / कूरियर/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से पोस्ट किया जाएगा और पोस्ट मार्क को रसीद के प्रमाण के रूप में लिया जाएगा। निगम समाप्त किए गए डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई मुआवजे की मांग, वसूली, हर्जाना और कानूनी लागत, यदि कोई हो, सहित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है

    निगम को उपरोक्त निर्णय के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है।