1. एकीकृत कृषि, डेयरी, ऊर्जा एवं भूमि विकास कार्यक्रम भारतीय पशुपालन निगम द्धारा संचालित 100 मिलियन वर्चुअल कॉइन क्लब है।
2. क्लब में किसी भी व्यक्ति, संगठन, फर्म, कंपनी द्धारा हिस्सेदारी और भागीदारी के लिए आवेदन किया जा सकता है।
3. वितरक बनने की योग्यता:
1) व्यक्ति के लिए:
2) कानूनी संस्थाएं (जैसे पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कंपनी, सोसाइटी और ट्रस्ट)
4. क्लब में हिस्सेदारी और भागीदारी के लिए क्लब की डिस्ट्रीब्यूटरशिप में सशुल्क पंजीकरण आवश्यक है।
5. क्लब की सशुल्क डिस्ट्रीब्यूटरशिप की चार श्रेणियां डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज़ हैं।
6. क्लब डिस्ट्रीब्यूटरशिप की प्रत्येक श्रेणी में हिस्सेदारी और भागीदारी के लिए पृथक नियम एवं शर्तें हैं।
7. क्लब की प्रत्यके श्रेणी में सुरक्षा राशि जमा करने के समय निगम एवं डिस्ट्रीब्यूटर के मध्य एक घोषणा/शपथ पत्र हस्ताक्षरित किया जायेगा।
8. एक डिस्ट्रीब्यूटर निम्न कार्य नहीं करेगा
9. सुरक्षा/निवेश राशि जमा करने का तरीका व अन्य नियम:
पात्रता : इस श्रेणी में केवल कम्पनी (सरकारी व गैर सरकारी), संस्था, ट्रस्ट , फर्म , LLP व अन्य क़ानूनी इकाईया ही आवेदन कर सकती है। व्यक्ति विशेष इस श्रेणी में आवेदन का पात्र नहीं होगा।
सुरक्षा राशि - न्यूनतम 1 करोड़ से अधिकतम 10 करोड़
लॉक इन पीरियड (Lock in Period) : इस श्रेणी में सुरक्षा राशि का Lock in Period पांच वर्ष का है। पांच वर्ष से पूर्व डिस्ट्रीब्यूटर द्धारा सुरक्षा राशि को वापस नहीं लिया जा सकेगा।
वार्षिक ब्याज : सुरक्षा निवेश राशि पर 4. 50 % वार्षिक दर से ब्याज देय होगा।
डिस्ट्रीब्यूटर अधिकतम संख्या : इस श्रेणी में डिस्ट्रीब्यूटर बनने की अधिकतम संख्या 100 है, इतने डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद इस श्रेणी में कोई भी आवेदन नहीं कर पायेगा।
पात्रता: इस श्रेणी में केवल व्यक्ति विशेष ही आवेदन का पात्र होगा
सुरक्षा राशि : डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए न्यूनतम 25 लाख और अधिकतम >1 करोड़ तक की राशि जमा करवानी होगी।
लॉक इन पीरियड (Lock in Period) : इस श्रेणी में सुरक्षा राशि का Lock in Period पांच वर्ष का है।
वार्षिक ब्याज : सुरक्षा राशि पर 5.00 % वार्षिक दर से ब्याज देय होगा।
डिस्ट्रीब्यूटर अधिकतम संख्या : इस श्रेणी में डिस्ट्रीब्यूटर बनने की अधिकतम संख्या 400 है, इतने डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद इस श्रेणी में कोई भी आवेदन नहीं कर पायेगा।
पात्रता: इस श्रेणी में केवल व्यक्ति विशेष ही आवेदन का पात्र होगा
सुरक्षा राशि : डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए न्यूनतम 5 लाख और अधिकतम >25 लाख तक की राशि जमा करवानी होगी।
लॉक इन पीरियड (Lock in Period) : इस श्रेणी में सुरक्षा राशि का Lock in Period चार वर्ष का है।
वार्षिक ब्याज : सुरक्षा राशि पर 6.00 % वार्षिक दर से ब्याज देय होगा।
डिस्ट्रीब्यूटर अधिकतम संख्या : इस श्रेणी में डिस्ट्रीब्यूटर बनने की अधिकतम संख्या 2,000 है, इतने डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद इस श्रेणी में कोई भी आवेदन नहीं कर पायेगा।
पात्रता: इस श्रेणी में केवल व्यक्ति विशेष ही आवेदन का पात्र होगा
सुरक्षा राशि : डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए न्यूनतम 1 लाख और अधिकतम >5 लाख तक की राशि जमा करवानी होगी।
लॉक इन पीरियड (Lock in Period) : इस श्रेणी में सुरक्षा राशि का Lock in Period तीन वर्ष का है।
वार्षिक ब्याज : सुरक्षा राशि पर 7.00 % वार्षिक दर से ब्याज देय होगा।
डिस्ट्रीब्यूटर अधिकतम संख्या : इस श्रेणी में डिस्ट्रीब्यूटर बनने की अधिकतम संख्या 10,000 है, इतने डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद इस श्रेणी में कोई भी आवेदन नहीं कर पायेगा।
सुरक्षा राशि में बढ़ोतरी: डिस्ट्रीब्यूटर द्धारा किसी भी श्रेणी में आवेदन के लिए एक राशि जमा करनी होती है, यह सुरक्षा राशि इनफाडेल क्लब के कॉइन को खरीद के माध्यम से की जाती है। एक इनफाडेल कॉइन की कीमत एक USD(यूएस डॉलर) के बराबर है, डिस्ट्रीब्यूटर द्धारा जिस समय भी राशि जमा की जाती है उस समय के यूएस डॉलर के भाव के बराबर भारतीय रूपये में वह राशि जमा करता है। USD (यूएस डॉलर) के भावों में ज्यादातर बढ़ोतरी देखी जाती है। प्रत्येक श्रेणी में राशि का एक लॉक इन पीरियड है उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूटर राशि को जब भी वापस लेता है या निकलता है तो सुरक्षा राशि उस दिन के डॉलर के भाव* के बराबर होगी।
*विशेष: सुरक्षा राशि की गणना यूएस डॉलर के दिन के निम्नतम स्तर के भाव के अनुसार होगी।
कॉइन की खरीद पर प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर को एक डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जायेगा।
2. ब्याज राशि: प्रत्येक श्रेणी में डिस्ट्रीब्यूटर को मूल सुरक्षा/निवेश राशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज देय होगा। प्रत्येक श्रेणी में मूल सुरक्षा/ निवेश राशि पर अलग अलग वार्षिक ब्याज दर देय है।
3. मार्जिन/डिस्काउंट पर निगम के उत्पाद उपलब्ध: सुरक्षा/निवेश राशि जमा के एवज में निगम द्धारा डिस्ट्रीब्यूटर को एक निश्चित मार्जिन/डिस्काउंट पर निगम के उत्पाद उपलब्ध करवाए जायेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर द्धारा सभी उत्पादों के विक्रय पर अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। नियमानुसार एक वार्षिक निश्चित विक्रय पर डिस्ट्रीब्यूटर को अन्य लाभ भी दिए जाते है।
बोनस: निगम द्धारा बोनस लाभ भी डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जायेगा। बोनस भुगतान निगम के इनफाडेल प्रोजेक्ट की कार्य और ग्रोथ पर निर्भर करता है। निगम द्धारा प्रोजेक्ट की सफलता पर डिस्ट्रीब्यूटर को बोनस का लाभ दिया जायेगा। बोनस का भुगतान नकद राशि अथवा इनफाडेल कॉइन देकर किया जायेगा।
5. रेफेरल कोड: प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर का एक यूनिक रेफरल कोड जारी किया जायेगा। यदि किसी डिस्ट्रीब्यूटर द्धारा अपने रेफरल से किसी अन्य व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलवाई जाती है तो निगम द्धारा रेफरल वाले डिस्ट्रीब्यूटर को लाभ के रूप में इनफाडेल कॉइन दिए जायेंगे। कितनी राशि पर कितने रेफरल कॉइन मिलेंगे वह नीचे दी गयी सारणी में दर्शाया गया है:
क्र.स. | डिस्ट्रीब्यूटरशिप राशि | कितने रेफरल कॉइन मिलेंगे |
---|---|---|
1. | 100,0000 रूपये तक | 5 कॉइन |
2. | >100,000 से 200,000 तक | 10 कॉइन |
3. | >200,000 से 300,000 तक | 15 कॉइन |
4. | >300,000 से 400,000 तक | 20 कॉइन |
5. | >400,000 से 500,000 तक | 25 कॉइन |
6. "अपना बाजार" पर नि:शुल्क पंजीयन: निगम के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म "अपना बाजार" पर डिस्ट्रीब्यूटर अपना पंजीयन नि:शुल्क करवा पायेगा। डिस्ट्रीब्यूटर "अपना बाजार" के माध्यम से उत्पादों का ऑनलाइन विक्रय एवं प्रचार कर पाएगा।
प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर को निगम के स्वामित्व वाले ई कॉमर्स पोर्टल अपना बाजार पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। अपना बाजार पर विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न उत्पाद उपलब्ध हैं। प्रत्येक डिस्ट्रीब्युटर को उन सभी उपलब्ध उत्पादों में से विक्रय के लिए कई उत्पाद चयनित करने होंगे। निगम द्धारा डिस्ट्रीब्यूटर को उत्पाद चयन के लिए सुझाव भेजे जायेंगे।
श्रेणी अनुसार डिस्ट्रीब्यूटर को अपना बाजार पर उत्पाद विक्रय से निम्न अनुसार कमीशन देय होगा :
क्र.स. | श्रेणी का नाम | कमीशन देय (प्रतिशत में) |
---|---|---|
1. | डायमंड | 20 |
2. | गोल्ड | 18 |
3. | सिल्वर | 12 |
4. | ब्रॉन्ज़ | 7 |
निगम ने अपने उत्पादों के प्रचार, विज्ञापन, बिक्री और विपणन के लिए अपनी नीति विकसित की है और उसका पालन करती है। सभी डिस्ट्रीब्यूटरों को समान नीति का पालन करना होगा । किसी भी परिस्थिति में, डिस्ट्रीब्यूटरों को नीतियों में परिवर्तन या निर्माण करने की अनुमति नहीं है। हालांकि, डिस्ट्रीब्यूटर द्धारा अगर किसी विक्रय के लिए उपरोक्त में कोई भी कार्य करना है तो डिस्ट्रीब्यूटर द्धारा निगम कार्यालय में इसकी सूचना देकर अनुमति प्राप्त करनी होगी, अनुमति मिलने के पश्चात ही डिस्ट्रीब्यूटर उस नीति के अनुसार उत्पादों का प्रचार, विज्ञापन, बिक्री और विपणन कर सकेगा। निगम अपने उत्पादों को थोक या खुदरा दुकानों में संग्रहीत, प्रदर्शित या बेचने की अनुमति नहीं देती है। यदि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर द्धारा ऐसा होना पाया जाता है तो उस से अपेक्षा की जाती है कि वो उसके बारें में निगम कार्यालय में सूचना दे।
निगम के डिस्ट्रीब्यूटरों और कर्मचारियों के बीच निगम के उत्पादों की बिक्री और खरीद की अनुमति नहीं है। ऐसे मामलों का पता चलने पर इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम द्वारा निर्धारित और कार्यान्वित मूल्य के अलावा अन्य मूल्य पर उत्पादों की बिक्री सख्त वर्जित है। अन्य डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए या निर्धारित मूल्य के अलावा अन्य कीमतों पर उत्पादों की बिक्री के कृत्यों को गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसे मामलों में निगम ऐसे कृत्य के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) की डिस्ट्रीब्यूटरशिप को समाप्त कर सकती है और उनकी सुरक्षा/ निवेश राशि एवं अन्य लाभों को जब्त कर सकती है। डिस्ट्रीब्यूटरों को अपने स्वयं के प्रचार करने की अनुमति नहीं है जब तक कि उनके पास इसके लिए निगम से लिखित अनुमति न हो। निगम अपने उत्पादों के विपणन और बिक्री के लिए उत्पाद जानकारी, योजना और उससे संबंधित साहित्य को डिजाइन, प्रिंट, प्रकाशित और प्रसारित करती है।
विशेष परिस्थितियों में, निगम डिस्ट्रीब्यूटरों को अनुकूलित साहित्य और/या विज्ञापन बनाने की अनुमति दे सकती है। हालांकि, इस उद्देश्य के लिए इच्छुक डिस्ट्रीब्यूटरों को निगम की अनुमति के लिए अग्रिम रूप से एक विस्तृत योजना प्रस्तुत करनी होगी। जब तक निगम द्वारा लिखित स्वीकृति नहीं दी जाती है, तब तक डिस्ट्रीब्यूटर उस नीति के अनुसार उत्पादों का प्रचार, विज्ञापन, बिक्री और विपणन नहीं कर सकेगा।
डिस्ट्रीब्यूटरशिप की समाप्ति पर ,डिस्ट्रीब्यूटर निगम के सभी संकेतों, लोगो और/या किसी भी अन्य अभ्यावेदन को हटा देगा और बंद कर देगा और निगम के किसी भी नाम, संकेत, लेबल, स्टेशनरी, उत्पाद का नाम, कॉपीराइट, डिज़ाइन और/या किसी भी निगम से संबंधित किसी भी मुद्रित सामग्री का उपयोग नहीं करेगा। यदि उपरोक्त शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो निगम ऐसा करने वाले डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकता है एवं भविष्य में वह डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी माध्यम से निगम से नहीं जुड़ पायेगा।
डिस्ट्रीब्यूटर को निगम के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म "अपना बाजार" पर पंजीयन करवाना आवश्यक होगा, डिस्ट्रीब्यूटर "अपना बाजार" के माध्यम से उत्पादों का ऑनलाइन विक्रय एवं प्रचार कर पाएगा। यदि डिस्ट्रीब्यूटर किसी अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उत्पाद बेच रहा है या बिक्री के लिए पेशकश कर रहा है, तो ऐसी गतिविधियों को करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को निगम से पूर्व लिखित सहमति लेनी होगी।
निगम के सामान्य व्यापार नियमों के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटर को निगम द्धारा नियुक्त किये गए कर्मचारी/अधिकारी को कार्य एवं अन्य सम्बन्ध में रिपोर्ट करना होता है, रिपोर्टिंग अधिकांशत: लिखित माध्यम से ही की जाती है। रिपोर्टिंग के संबंध में अगर निगम द्धारा कोई फॉर्मेट एवं निर्देश दिए गए हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर को उन्ही फॉर्मेट एवं निर्देश के अनुसार रिपोर्ट करना होगा। साथ ही रिपोर्टिंग का समय तय है तो डिस्ट्रीब्यूटर को दिए गए समय में ही रिपोर्ट करना होगा। दिए गए निर्देशानुसार रिपोर्ट नहीं करने पर डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने वाले लाभों से वंचित किया जा सकेगा।
निगम द्धारा उपरोक्त सम्बन्ध में नियम और मार्गदर्शन नोट बनाया है साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर को नियमों के पालना के संबंध में सलाह देती है। निगम द्धारा नियमों और विनियमों के उल्लंघन करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर एवं इसमें शामिल डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ भी उचित कार्रवाई करेगी। किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाता है:
निगम को उपरोक्त निर्णय के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है।